अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
एएसपी कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत सेल की एक यूनिट है। कम्पनी के आर्टिकल्स आॅफ ऐसोसिएशन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कम्पनी के प्रबन्धन के लिए कम्पनी के अध्यक्ष को अधिकार प्रदान किए हैं। अध्यक्ष ने इनमें से कुछ अधिकार मिश्र इस्पात कारखाने के मुख्य कार्यकारी को एएसपी के कार्यों के कुशल संचालन के लिए प्रदान कर दिए हैं।
मिश्र इस्पात कारखाने के अधिकारियों व कर्मियों को निम्नलिखित सामान्य कार्य करने होते हैं:
- मिश्र इस्पात कारखाने के लिए दीर्घकालीन रणनीति आयोजन।
- सेल के निगमित कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन से नीति निर्धारण।
- प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य निष्पादन के मानक विकसित करना।
- सहज एवं कुशल परिचालन तथा वर्तमान संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, कम्पनी के सुव्यवस्थित विकास व लक्ष्यों की प्राप्ति, कम्पनी की कार्य कुशलता अधिकतम करने के लिए संगठन का विकास।
- कम्पनी के समग्र परिचालन में सुधार के लिए सभी बाह्य एजेंसियों, केन्द्र व राज्य सरकारों, मंत्रालयों, रेलवे सप्लायर आदि से समन्वय।
- कम्पनी में निष्ठावान कर्मी दल तथा उच्च कौशल प्राप्त प्रबन्धकीय कैडर तैयार करना।
- कार्मिक, कल्याण, वित्त, परियोजनाएं, प्रशासन तथा अन्य सेवा एजेंसियों जैसे सामान्य कार्यों पर नियन्त्रण एवं उनकी समीक्षा।